Friday, January 27, 2012

मूल अधिकार

भारतीये नागरिको को ६ मूल अधिकार प्राप्त है जो निम्न है



समानता का अधिकार
कानून के समक्ष समानता
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्‍म स्‍थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता
अस्‍पृश्‍यता का अंत
उपाधियों का अंत


स्‍वतंत्रता का अधिकार
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता
समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता
भारत राज्य क्षेत्र में आबाद निवास
कारोबार की स्वतंत्रता
बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण
व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा


शोषण के विरुद्ध अधिकार
मानव और दुर्व्‍यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
१४ वर्ष से कम बालको को कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध


धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
अंत:करण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्‍वतंत्रता
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्‍वतंत्रता
किसी विशिष्‍ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्‍वतंत्रता
कुल शिक्षा संस्‍थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्‍वतंत्रता


संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार
अल्‍पसंख्‍यक-वर्गों के हितों का संरक्षण
शिक्षा संस्‍थाओं की स्‍थापना और प्रशासन करने का अल्‍पसंख्‍यक-वर्गों का अधिकार


संविधानिक उपचारो का अधिकार
इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति
जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्‍धन
इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान
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